CG शराब घोटाला मामला : निलंबित IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने फिर भेजा न्यायिक रिमांड पर


छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में रायपुर विशेष कोर्ट ने निलंबित आईएएस अनिल टुटेजा की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद यह फैसला लिया है, कोर्ट ने अनिल टुटेजा को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

निलंबित आईएएस अनिल टुटेजा के वकील ने विशेष न्यायालय में याचिका दायर किया गया था कि वे निर्दोष है और उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, इसके साथ ही वकील ने ये भी कहा है कि अगर अनिल टुटेजा को जमानत मिलती है तो वे कही फरार नहीं होगा।

निलंबित आईएएस टुटेजा के वकीलों ने कोर्ट को ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में इसी आधार पर दर्ज की गई FIR को कोर्ट ने स्थगित कर दिया था और ‘नो कार्सिव स्टेप्स’ का आदेश दिया था, इसलिए अनिल टूटेजा को भी जमानत मिलनी चाहिए।

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वहीं ईओडब्ल्यू को ओर से वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में दलील दी की अनिल टुटेजा शराब घोटाला मामले की मुख्य आरोपी है, और यहाँ घोटाला प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, अनिल टुटेजा को जमानत मिलने के बाद जांच प्रभावित हो सकती है।

विशेष कोर्ट ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ईओडब्ल्यू के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निलंबित आईएएस अनिल टुटेजा के जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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